नाबालिक से दुष्कर्म 20 वर्ष कैद व 40 हजार जुर्माने की सजा गुरुग्राम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया

यह घटना 9 फरवरी 2021 को महिला थाना पश्चिम में दर्ज की गई एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की अदालत ने सुनाया फैसला
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2025-01-15 16:19:15

गुरुग्राम : को महिला थाना पश्चिम, गुरुग्राम में एक शिकायत नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के संबंध में प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायत पर महिला थाना पश्चिम, गुरुग्राम में पॉक्सो एक्ट की सम्बन्धित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में कार्यवाही करते हुए 01 आरोपी मोहम्मद ताज उर्फ राहुल निवासी गांव सुखेडिया ट्टी, बिछोर जिला नूंह को 19 फरवरी 2021 को ही काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियोग में पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने उपरान्त अभियोग का अनुसन्धान गहनता से करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके माननीय अदालत में पेश किए गए। गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग के सम्बन्ध में माननीय अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर मंगलवार को अश्वनी कुमार, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की माननीय अदालत ने उपरोक्त अभियोग में फैसला सुनाते हुए उपरोक्त आरोपी को दोषी करार दिया गया। माननीय अदालत ने उक्त आरोपी को पास्को एक्ट के तहत 20 वर्ष कैद (कठोर कारावास) व 40 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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