मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवेदन कि आज अंतिम तिथि *

हरियाणा सरकार का है सपना, सबका घर हो अपना-अभिषेक मीणा
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2025-04-29 19:54:00

रेवाड़ी, जरूरतमंद पात्र नागरिकों को आवास दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है जिसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल है।     डीसी अभिषेक मीणा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 से शहरी क्षेत्र के लिए योजना शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य  बेघर लोगों को पक्का घर देना है ताकि वह बेघर न रहे। जिन लोगों के घर कच्चे हैं, वह भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं इसके लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ताकि सभी लोगों को अपना घर बनाने का सपना साकार हो सके। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन डीसी ने बताया कि इसके लिए पारिवारिक वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये, घुमन्तु जाति के परिवारों को प्राथमिकता तथा एक मरला 30 वर्ग गज प्लॉट मात्र एक लाख रुपये हो इस योजना का लाभ ले सकते है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत मकान  बनाने के लिए 2.50 लाख रुपये की सब्सिडी का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया कि  प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए विभाग द्वारा कुछ मापदंड भी रखे गए हैं। जिसके आधार पर ही उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसके पास देश में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं है। वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे अलग कच्चा मकान अधिकृत क्षेत्र में होना चाहिए या फिर जिस प्लाट में वह घर बनाना चाहते हैं, वह भी अधिकृत क्षेत्र में होना चाहिए और उसके पास उसका मालिकाना हक के कागजात भी होने चाहिए। वही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। डीसी ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। जिसमें बुकिंग, सभी साइट्स के नक्शे उपलब्ध व सरल बुकिंग भुगतान का विकल्प उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि न्यूनतम बुकिंग राशि मात्र 10 हजार रुपये है और बुकिंग की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 है। डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद व्यक्ति को सम्मानजनक और सुरक्षित आवास प्रदान करना है, जिससे वे बेहतर जीवन जी सकें। सरकार द्वारा इस योजना के तहत सस्ते और किफायती घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे शहरी गरीबों को सुरक्षित और स्थायी आश्रय मिल सके। यह योजना गरीबों के लिए सिर्फ एक छत देने तक सीमित नहीं है बल्कि यह उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का भी एक प्रयास है। डीसी ने कहा कि सम्बन्धित अधिकारी योजना के पात्र लोगों को जोड़ते हुए उन्हें आशियाना प्रदान करने में सक्रिय भागीदारी निभाएं।   डीसी ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नागरिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण व अन्य जरूरी दस्तावेजों होने जरूरी हैं। कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्थानीय नगर परिषद कार्यालय व 0172-3520001 व पोर्टल www.hfa.haryana.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

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