2025-04-09 19:21:02
नारनौल, 9 अप्रैल। उपायुक्त डॉ विवेक भारती के दिशा निर्देशानुसार जिला के ग्रामीण और और शहरी क्षेत्रों में बाल विवाह निषेध अधिनियम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला में किसी भी सूरत में बाल विवाह न होने पाए इसके लिए विशेष नजर रखी जा रही है। महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरीता शर्मा ने बताया कि इस बार 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया (अखा तीज) है। इस दिन जिला भर में विवाह समारोह की धूम रहेगी। युवा खूब विवाह बंधन में बंधेंगे। ऐसे में अक्षय तृतीया पर होने वाले सामूहिक विवाह की आड़ में कुछ बाल विवाह भी हो सकते हैं। इसलिए सरपंच, पार्षद, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, पुलिस मौलवी, पंडित के साथ बैठक कर और स्कूलों में कैम्प लगाकर बाल विवाह निषेध अधिनिमय के बारे में बताया जा रहा है। खास तौर पर बाल विवाह अथवा इससे जुड़ी किसी भी तरह की गतिविधि पर नजर रखने के लिए टैण्ट हाऊस संचालकों, फोटोग्राफर, डीजे साउंड, बैंड बाजा वालों, धर्मशाला संचालकों, पुजारी, मैरिज पैलेस व कार्ड प्रिंटिंग मशीन संचालकों से सहयोग की अपील की गई है कि वह ऐसे किसी भी कार्यक्रम में न तो भाग लें और इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को 1098 या 100 नम्बर पर दें। उन्होंने बताया कि लड़के की आयु 21 वर्ष से कम तथा लड़की की आयु 18 वर्ष से कम पाई जाती है तो कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ऐसे लोगों को जेल होगी और उन पर जुर्माना भी लगेगा। सरकार ने बाल विवाह निषेध 2022 नोटिफिकेशन जारी करने के बाद इसे पूर्ण तौर पर अवैध घोषित किया हुआ है। अब हरियाणा सरकार की ओर से कानून जारी कर दिया गया है कि अगर कोई भी बाल विवाह करते हुए पाया गया तो उसे पूर्ण तौर पर अवैध माना जाएगा। कहीं भी बाल विवाह होता दिखे तो तुरंत 1098 या 100 नम्बर पर डायल कर सूचना दें।