2023-12-13 15:49:42
भिण्ड।। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले को वैध माना है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा, जम्मू कश्मीर के पास भारत में विलय के बाद आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है. अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था.
भाजपा कानूनी एवं विधि विभाग संयोजक एडवोकेट अर्पित मुदगल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, साथ ही इसे ऐतिहासिक बताया है. उन्होंने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है.
यह जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है. कोर्ट ने अपने गहन ज्ञान से, एकता के मूल सार को मजबूत किया है. सुप्रीम कोर्ट को हम भारतीय होने के नाते बाकी सब से ऊपर प्रिय मानते हैं और संजोते हैं. यह फैसला आशा की किरण है इस फैसले जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार अटूट प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि जम्मू कश्मीर की प्रगति का लाभ न केवल जनजन तक पहुंचे, बल्कि इसका लाभ हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे, जिन्हें अनुच्छेद 370 के कारण नुकसान उठाना पड़ा. आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है; यह आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे मुखिया नरेंद्र मोदी जी की टीम के सामूहिक संकल्प का प्रमाण है.