नई सरकार के निर्देशों का पालन कराने के लिए सामाजिक मुहिम भी चलाएँ

कलेक्टर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण व खुले में माँस-मछली की बिक्री पर प्रतिबंध को लेकर ली अधिकारियों की बैठक
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2023-12-19 15:45:21

ग्वालियर :- नई सरकार द्वारा सभी नागरिकों के हित में जारी किए गए नए आदेशों का पालन कराने के लिए सामाजिक मुहिम भी चलाएँ। निर्देश नहीं सामाजिक दायित्व समझकर यह काम करें। यह बात कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश चंदेल ने संयुक्त रूप से जिले के सभी एसडीएम एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों से बैठक के माध्यम से कही। प्रदेश की नवगठित सरकार द्वारा हाल ही में धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों पर निर्धारित मापदंड के अनुरूप लाउड स्पीकर व डीजे इत्यादि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने, खुले में माँस-मछली का विक्रय प्रतिबंधित करने एवं जघन्य अपराधों में लिप्त आपराधिक तत्वों की जमानत निरस्त कराने के संदर्भ में कलेक्टर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे।

सोमवार को यहाँ जिला पंचायत के सभागार में आयोजित हुई बैठक में कलेक्टर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों से कहा कि वे अपने घर से ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण कर दूसरों के लिये उदाहरण बनें। साथ ही अपने पड़ोसियों, मित्रों, रिश्तेदारों एवं जान-पहचान वालों को भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का न्यूनतम और निर्धारित मापदंडों के अनुरूप उपयोग करने के लिये प्रेरित करें। कलेक्टर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के प्रेरणादायी आह्वान से प्रेरित होकर बैठक में संयुक्त कलेक्टर श्री आर ए प्रजापति ने फैसला किया कि मेरे बेटे का जल्द ही विवाह होने जा रहा है। हम अब अपने बेटे की शादी में डीजे का उपयोग नहीं करेंगे। इसी तरह कई अधिकारियों ने अपने घर में धार्मिक व पारिवारिक अनुष्ठानों में लाउड स्पीकर का उपयोग न करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय अनावश्यक हॉर्न का इस्तेमाल करने से बचें। ऐसी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर हम ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने में सफल हो सकते हैं।

कलेक्टर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से कहा कि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण केवल पुलिस व प्रशासन भर का मसला नहीं है। इस पर काबू पाना हम सबकी सामूहिक जवाबदेही है। साथ ही कहा कि खुले में माँस-मछली की बिक्री से प्रदूषण फैलता है। साथ ही यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत भी है। इसलिए खुले में माँस-मछली की बिक्री पर कानूनन रोक लगाने के साथ-साथ ऐसा करने वालों को इसके नुकसान बताते हुए समझाएँ भी।

कलेक्टर एवं वुरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि नई सरकार के इन निर्देशों का जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा कड़ाई से भी पालन कराया जायेगा। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विवेक कुमार, अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू अरूण कुमार व श्री टी एन सिंह सहित जिले के एसडीएम एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

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