2025-01-11 17:50:22
नारनौल,: जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के दिशा निर्देशानुसार व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शैलजा गुप्ता के मार्गदर्शन में आज गांव बदोपुर में शक्ति बाल विवाह के विरुद्ध आवाज को सशक्त बनाने के लिए कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया।इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पैनल अधिवक्ता गिरीबाला यादव व संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा ने संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल किया जा सकता है। बाल विवाह की सूचना पुलिस, संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी, ग्राम पंचायत के सरपंच या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को दें सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के तहत बाल विवाह करने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है। बाल विवाह बच्चों के खिलाफ हिंसा का एक रूप है। इससे लड़कियों के साथ-साथ उनके परिवार और समुदाय को भी नुकसान होता है। बाल विवाह को जड़ से मिटाने के लिए बच्चों को सुरक्षित एवं विकासात्मक माहौल प्रदान करने के लिए समाज को आगे आना चाहिए। बाल विवाह एक अभिशाप है इसे जड़ से समाप्त करना समाज के लिए अति आवश्यक है। बाल विवाह की सूचना आप हेल्पलाइन नंबर 112 व 1098 पर दे सकते हैं। टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करके आप कानूनी सहायता भी ले सकते हैं।इस मौके पर सुपरवाइजर प्रवीण शर्मा ने भी अपने विचार रखें। इस मौके पर उपस्थित महिलाओं ने बाल विवाह न करवाने की शपथ ली।इस अवसर पर सरपंच महेश कुमार, कृष्ण कुमार, रोहित, आशा वर्कर पूनम देवी व मंजू देवी के अलावा ग्रामीण मौजूद थे।