2023-08-30 12:41:52
रामपुर (उ.प्र ): मुख्य राज्य सूचना आयुक्त ने उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना डाला फार्मा ट्रेडर्स एसोसिएशन(रजि.) जनपद रामपुर के जिला महासचिव जयदीप कुमार गुप्ता ने सूचना का अधिकार कानून की धारा 6(1) के तहत के फॉर्मेसी कॉन्सिल के रजिस्ट्रार से उत्तर प्रदेश फार्मेसी कौंसिल लखनऊ से संबंधित सूचनाएं मांगी थी। आरोप है कि सूचनाएं नहीं दी गई, जिसके चलते राज्य सूचना आयोग लखनऊ में अपील दायर की गई। इस पर नोटिस जारी किए गए। बावजूद इसके सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इस संबंध में मुख्य सूचना आयुक्त ने रजिस्ट्रार पर पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना डाला है, जो उनके वेतन से काटने के आदेश दिए गए हैं।साथ ही सूचना आयोग ने विभाग को उक्त के विरुद्ध अनुसाशनात्मक कार्यवाही की संतुति की है ।
जिला महामंत्री जयदीप गुप्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत क्षतिपूर्ति दिलवाने हेतू भी आवेदन किया है जिसकी सुनवाई अब दिसम्बर 2023 को होगी। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश फॉर्मेसी कॉन्सिल चुनाव 2022 के निर्वाचित सद्स्यों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक रिट याचिका दायर की गई थी । जिस कारण अभी तक रजिस्ट्रार की नियुक्ति नहीं हुईं। पूर्व में नियुक्त रजिस्ट्रार अखिल सिंह के प्रस्ताव को शासन ने निरस्त करते हुए निदेशक पैरा मेडिकल को ही रजिस्ट्रार का कार्य देखते हुए । वित्तीय अधिकार स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तर प्रदेश को दिए हैं।
फार्मा ट्रेडर्स एसोसिएशन (रजि.) जनपद रामपुर के जिला महामंत्री जयदीप गुप्ता ने पूर्व में पांच नामित सद्स्यों को लेकर शासन में अपना प्रत्यावेदन पत्र भेजा था । जिसे उत्तर प्रदेश शासन ने स्वीकार किया है। साथ ही कोंसिल के भेजे गए प्रस्ताव को फॉर्मेसी एक्ट 1948 की धारा 19 व 26 के विरुद्ध माना है । साथ ही नामित सद्स्यों के कार्यकाल पर भी प्रश्नचिन्ह लगाया है ।
फार्मासिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन (रजि.) के प्रदेश अध्यक्ष ने भी शासन के निर्णय का स्वागत किया है।