SC का दिया आदेश, पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या करने वाले 6 आरोपी होंगे रिहा

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रही छह आरोपियों को रिहा करने का निर्देश दिया है। SC ने उनकी रिहाई का आदेश देते हुए कहा कि #Tamil_Nadu सरकार ने पहले राज्यपाल को उनकी रिहाई की सिफारिश की थी।
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2022-11-11 09:41:55

राजीव गांधी की हत्या केश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रही छह आरोपियों को रिहा करने का निर्देश दिया है।

SC ने उनकी रिहाई का आदेश देते हुए कहा कि #Tamil_Nadu सरकार ने पहले राज्यपाल को उनकी रिहाई की सिफारिश की थी। इसी साल मई के महीने में एक और दोषी पेरारीवलन को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रिहा करने का आदेश दिया था।

सजा के दौरान इनका आचरण अच्छा पाया गया

सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में एस. नलिनी, जयकुमार, आरपी रविचंद्रन, रॉबर्ट पियास, सुथेंद्रराजा और श्रीहरन को रिहा कर दिया है। जेल में उनका आचरण अच्छा पाया गया है और उन सभी ने जेल में रहने के दौरान ही विभिन्न डिग्रियां भी हासिल की थीं।

तमिलनाडु सरकार ने आरोपियों की रिहाई की कि थी सिफारिश 2018 में

SC ने कहा कि तमिलनाडु कैबिनेट ने 9 सितंबर, 2018 को उनकी रिहाई की सिफारिश की थी और यह राय राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होगी, जिनके समक्ष दोषियों ने माफी याचिका दायर की थी।

पेरारीवलन ने 30 साल से अधिक की सटा काट ली थी

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई 2022 को पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था, जिन्होंने 30 साल से अधिक जेल की सजा काट ली थी अब तक।

पूर्व पीएम राजीव गांधी की 1919 हुई थी हत्या

पूर्व पीएम #Rajiv_Gandhi की 21 मई, 1991 की रात को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक महिला आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसकी पहचान धनु के रूप में एक चुनावी रैली में हुई थी। इस मामले में कुल 41 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 12 लोगों की मौत हो चुकी थी और तीन फरार हो गए थे। बाकी 26 पकड़े गए थे।

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