2023-09-22 11:55:43
कोषागार पदाधिकारी उज्जवल चौरसिया ने व्यक्तिगत इच्छाशक्ति से जिला नियोजन कार्यालय, चतरा में उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर कार्यरत पवन कुमार चौधरी जो मानसिक अस्वस्थता के कारण स्वैच्छिक सेवानिवृत हुए थे,उनके सेवानिवृति के पश्चात् पेंशन भुगतान की प्रक्रिया कुछ विसंगतियों के कारण लंबित थी। इस पर जिला कोषागार पदाधिकारी ने पहल करते हुए उनके पेंशन कागजातों की कमी को जिला नियोजन कार्यालय, चतरा से आवश्यक पत्राचार करते हुए आज दिनांक 21.09.2023 को उनके आवास जाकर उनसे पेंशन भुगतान की आवश्यक कार्रवाई पूरी की। उल्लेखनीय है कि पेंशनर को उनके पेंशन भुगतान हेतु झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 231 के अनुसार स्वयं कोषागार पदाधिकारी के समक्ष अपनी उपस्थिति दिखानी पड़ती है किन्तु अगर पेंशनर अस्पताल में भर्ती हो अथवा विकलांगता के कारण कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पा रहा हो तो कोषागार पदाधिकारी स्वयं उसके पास पहुँचकर पेंशन भुगतान हेतु उसका हस्ताक्षर ले सकते है। इसी कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए कोषागार पदाधिकारी ने पवन कुमार चौधरी के पेंशन भुगतान हेतु स्वयं उनके आवास पर जा कर उनका हस्ताक्षर प्राप्त किया तथा उनके यथाशीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।