2023-09-22 12:36:54
जिला दण्डाधिकारी भिण्ड श्री संजीव श्रीवास्तव ने बुढ़वा मंगलवार को दंदरौआ में दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा से बचाने के लिए भिण्ड में आने वाले भारी वाहनों को रोकने के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधतमक आदेश जारी किए है।
कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर 24 सितम्बर को दोपहर 02 बजे से 27 सितम्बर 2023 को दोपहर 02 बजे तक जिला भिण्ड अन्तर्गत भिण्ड, मेंहगांव, मालनपुर, गोरमी- मौ-सेवढ़ा, भिण्ड, अमायन-मौ, गोहद - झांकरी-मौ, लहार-अमायन-मौ आदि प्रमुख मार्गो से गुजरने वाले भारी /बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही तथा मुख्य मार्ग की सड़क के मध्य से दोनों ओर 50-50 मीटर की सीमा तक भारी /बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) को अनावश्यक पार्किंग रोकने के लिए यह प्रतिबन्धात्मक आदेश दिया है।
जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने आदेश में कहा कि जिला भिण्ड अन्तर्गत उक्त सभी प्रमुख मार्गो से गुजरने वाले भारी/बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही नहीं करेगा और न ही उक्त प्रमुख मार्गों में भारी बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) को अनावश्यक पार्किंग न तो करेगा या प्रयास करेगा अथवा प्रेरित करेगा।
कोई भी व्यक्ति जिला भिण्ड अन्तर्गत उक्त प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही करके और न ही उक्त प्रमुख मार्गो में भारी बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) को अनावश्यक पार्किंग करके आवागमन को अवरूद्ध करेगा और न ही प्रयास करेगा अथवा प्रेरित करेगा ।
यह आदेश 24 सितम्बर 2023 को दोपहर 02 बजे से 27 सितम्बर 2023 को दोपहर 02 बजे तक प्रभावशील होगा।
पुलिस अधीक्षक भिण्ड उपरोक्तानुसार वाहनों के प्रवेश पर लगाये गये प्रतिबन्ध को प्रभावी रूप से पालन करवायेगें।
25 सितम्बर .2023 एवं 26 सितम्बर 2023 को बड़ा मंगल (बुढ़वा मंगल) के अवसर पर दंदरौआधाम पर लगभग 05 लाख संख्या में श्रद्धालुओं की दर्शन हेतु भीड़ एकत्रित होगें ।
अतः जन सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुये 24 सित. से 27 सितम्बर 2023 तक जिला भिण्ड में सभी प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों के लिए प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया गया है।
इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।