2023-09-28 14:26:44
भिण्ड जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक श्री मनीष खत्री के प्रस्ताव पर ग्यारह आदतन अपराधियों को थाना हाजिरी के आदेश दिए हैं। अपराधियों को 04 माह तक प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी के पास उपस्थिति दर्ज कराना होगी।
कोमल सिंह राजपूत पुत्र अभिलाख सिंह राजपूत निवासी पुरा बडेरा थाना अमायन, विष्णु पुत्र मंगलिया गुर्जर निवासी घिरोंगी थाना मालनपुर, विजय बिधौलिया पुत्र जनवेद बिधौलिया निवासी प्रतापपुरा थाना अटेर, होलेंद्र पुत्र मंशाराम जाटव निवासी नेनौली कॉलोनी थाना मौ, पूरण सिंह पुत्र हरज्ञान सिंह कुशवाह निवासी कुठौंदा थाना मेहगांव, विवेक शर्मा पुत्र विनोद शर्मा निवासी हनुमान रोड़ मेहगांव थाना मेहगांव, बलवंत सिंह पुत्र परमसुख दोहरे निवासी गढ़ी सुल्तान थाना नयागांव, आलोक उर्फ रिंकू पुत्र राममूर्ति दंडौतिया निवासी बहुआ थाना मेहगांव, अभिषेक उर्फ रुचि पुत्र सुरेन्द्र सिंह चौहान निवासी वार्ड नं 14 लहार थाना लहार, गोलू उर्फ रोहित पुत्र संतोष दुबे निवासी वार्ड नंबर 11 लहार थाना लहार, बॉबी सिंह पुत्र नरेश सिंह राजावत निवासी पुरानी गढ़िया थाना नयागांव पर विभिन्न थानों में अपराधों के मामले पंजीबद्ध हैं।
जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (1) क, ख, ग के अन्तर्गत यह कार्यवाही की है। जिला भिण्ड में आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे।
इसके लिए जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने आदेशित किया है, कि आदेश पारित दिनांक से 04 माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेगा तथा दिनभर की गतिविधियों की जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को देगा।