कर्जदार मृतक किसानों के आश्रितों को मिलेगी बैंक से छूट

भूमि विकास बैंक बुढ़ाना के चेयरमैन विनोद सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री के मार्ग दर्शन में प्रदेश
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2023-10-01 13:58:08

(यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना क्षेत्र से नसीम कुरैशी/कहकशां फारुखी की रिपोर्ट)

बुढाना। भूमि विकास बैंक बुढ़ाना के चेयरमैन विनोद सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री के मार्ग दर्शन में प्रदेश के किसानों के हित में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (एलडीबी) में मृतक ऋणी सदस्यों की ऋण मोचन योजना 2023 लागू की गयी है। यह योजना 1 अक्टूबर 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक प्रभावी होगी। योजना 3, श्रेणियों में लागू होगी। पहली श्रेणी में 31 मार्च 2003 तक अथवा इससे पूर्व वितरित ऋण प्रकरणों में मृतक ऋणी सदस्य के वारिसान हितधारक केवल अवशेष मूलधन की पूर्ण धनराशि जमा कर खाता बन्द कर सकेंगे।

इन्हें ब्याज में शत प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2013 तक ऋण लेने वाले मृतक ऋणी सदस्यों के वारिसान हितधारक अवशेष मूलधन के साथ 25 प्रतिशत ब्याज जमाकर खाता बन्द कर सकते हैं। इस प्रकार इन्हें ब्याज में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत 01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च, 2023 तक ऋण लेने वाले मृतक ऋणी सदस्यों के वारिसान हितधारक अवशेष मूलधन के साथ 50 प्रतिशत ब्याज जमाकर खाता बन्द कर सकते हैं। इस प्रकार इन्हें ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। किसान इस योजना से अपने ऋण खाते बंद करा सकते हैं।

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