2025-04-16 18:54:08
रेवाड़ी, 16 अप्रैल। डीसी अभिषेक मीणा के निर्देश पर जिला संरक्षण एवं बाल निषेध अधिकारी सरिता शर्मा द्वारा जिले के जड़थल, संगवाड़ी व साल्हावास गांवों के स्कूलों में जाकर बाल विवाह को रोकने के लिए नागरिकों को जागरूक किया गया। उन्होंने इस अवसर पर स्कूलों में बच्चों को बाल विवाह न करने की शपथ भी दिलवाई। जिला संरक्षण एवं बाल निषेध अधिकारी सरिता शर्मा ने नागरिकों को जागरूक करते हुए कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा है बल्कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार कानून्न अपराध है। विवाह के लिए लडक़ी की शादी की उम्र 18 वर्ष व लडक़े की शादी की उम्र 21 वर्ष होनी आवश्यक है। इससे पूर्व विवाह करना कानून्न अपराध है। नियम के तहत बाल विवाह के आयोजन में भागीदार सभी लोगों पर कानूनी कार्यवाही किए जाने का भी प्रावधान है, जिसके तहत 2 साल की जेल व एक लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान हैै। उन्होंने कहा कि बाल विवाह के आयोजन बारे यदि किसी को सूचना मिलती है तो वह नजदीक के पुलिस थाना, चौकी में, आंगनवाड़ी वर्कर, डब्ल्यूसीडीपीओ, बाल संरक्षण अधिकारी, डीपीओ, महिला एवं बाल विकास, एसडीएम, बीडीपीओ, तहसीलदार, सीटीएम, पुलिस अधीक्षक व बाल विवाह निषेध अधिकारी व पुलिस कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 112, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, तथा महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर दें। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र में बाल विवाह का आयोजन न होने दें। ऐसा पाए जाने पर इसकी सूचना प्रशासन को दें और बाल विवाह रोकना सुनिश्चित करें। ---------- कैप्शन:- जिला संरक्षण एवं बाल निषेध अधिकारी सरिता शर्मा राजकीय विद्यालय जड़थल में बच्चों को बाल विवाह के प्रति जागरूक करते हुए।