निकाह का झांसा देकर मौसेरी बहन से दुष्कर्म में 12 साल की कैद

निकाह का झांसा देकर मौसेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने युवक को दोषी मानते हुए
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2023-09-08 14:12:40

रामपुर : निकाह का झांसा देकर मौसेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने युवक को दोषी मानते हुए 12 साल कारावास की सजा सुनाई है। 95 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है। पीड़ित अजीमनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। उसके मौसेरे भाई का उसके घर पर आना जाना था। युवक ने उसे निकाह का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। उसने चोरी से युवती की अश्लील वीडियो और फोटो भी बना लिए। युवती ने जब शादी के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद स्वजन ने युवती का रिश्ता तय कर दिया।

इसके बाद भी मौसेरे भाई ने उसके साथ धमकी देकर दुष्कर्म किया। 16 नवंबर 2020 को उसने संबंध रखने से मना कर दिया, तो उसने युवती के भाइयों और मंगेतर को उसकी अश्लील वीडियो व फोटोग्राफ वाट्सएप कर दिए। इससे उसका रिश्ता टूट गया। युवती ने 12 जनवरी 2021 को थाने में शिकायत की। एसपी के आदेश पर अजीमनगर पुलिस ने युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। जांच के बाद उसके खिलाफ 20 जुलाई 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नवनीत कुमार कश्यप का कहना था कि गवाहों और साक्ष्यों ने घटना को साबित किया है। बचाव पक्ष का कहना था कि युवक को झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय वीरेश चंद्रा ने सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के ग्राम शादी की मदैयान गांव निवासी युवक को रिश्ते। की बहन के साथ दुष्कर्म करने और धमकाने के आरोप में 12 साल कैद की सजा सुनाई। 95 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है। जुर्माना जमा होने पर 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।

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