गरीब मुसलमानों को लाभ और संपत्तियों की लूट रोकना वक्फ संशोधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज मंगलवार को कहा कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम का मुख्य उद्देश्य गरीब मुसलमानों को लाभ पहुंचाना
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2025-04-22 18:17:34

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज मंगलवार को कहा कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम का मुख्य उद्देश्य गरीब मुसलमानों को लाभ पहुंचाना और वक्फ संपत्तियों की लूट व दुरुपयोग को रोकना है। उन्होंने यह बात मुंबई में ‘वक्फ सुधार जनजागरूकता अभियान’ के तहत लोगों को संबोधित करते हुए कही। रिजिजू ने कहा कि भारत एक बड़ा देश है और यहां की हर इंच जमीन का सही उपयोग होना चाहिए। उन्होंने बताया कि भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा करीब 9 लाख 72 हजार वक्फ संपत्तियां हैं, लेकिन इसका लाभ गरीब मुसलमानों को नहीं मिल पा रहा। उन्होंने चिंता जताई कि कई संपत्तियां बाहुबलियों द्वारा कब्जा कर ली गई हैं, जिनका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने आगे बताया कि वक्फ कानून में जो संशोधन किए गए हैं, वे पूरी तरह से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हैं। उन्होंने कहा, “हमने जो संशोधन किए हैं, वे कांग्रेस शासन के समय बनी समितियों की सिफारिशों पर आधारित हैं, जैसे 1976 की वक्फ जांच रिपोर्ट, सच्चर समिति रिपोर्ट और के रहमान खान रिपोर्ट। सभी रिपोर्टों ने वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन की जरूरत बताई थी।” रिजिजू ने यह भी कहा कि “मुस्लिम समुदाय का बड़ा वर्ग इस कानून का समर्थन कर रहा है।” उन्होंने दोहराया कि इन संपत्तियों का सही उपयोग गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों की भलाई के लिए होना चाहिए। गौरतलब है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में पेश किया गया था, जिसे दोनों सदनों ने पारित किया, और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन गया।

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