आया रे आया हाई कोर्ट का आदेश आया अपना अपना बस्ता उठाओ भगाओ

ब्लाॅक बिजौली मे जिलाधिकारी के आदेशनुसा र प्रधान पद का चुनाव स्थगित तहसील अतरौली के ब्लाॅक बिजौली के ग्राम पंचायत कासिम पुर नागरी मे ग्राम प्रधान सरोज देवी पत्नी महेश चंद शर्मा को वित्तीय अनियमितताओ गवंन के आरोप मे बर्खास्त कर दिया गया था
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2025-02-20 18:33:55

अलीगढ़ /छर्रा: ब्लाॅक बिजौली मे जिलाधिकारी के आदेशनुसा र प्रधान पद का चुनाव स्थगित तहसील अतरौली के ब्लाॅक बिजौली के ग्राम पंचायत कासिम पुर नागरी मे ग्राम प्रधान सरोज देवी पत्नी महेश चंद शर्मा को वित्तीय अनियमितताओ गवंन के आरोप मे बर्खास्त कर दिया गया था तो पंचायत सदस्यों द्वारा सरिता देवी पत्नी रमन कुमार शर्मा उर्फ रिंकू शर्मा को गाँव की स्थाई प्रधान नियुक्ति किया था परंतु गाँव की राजनीति मे फिर नया हुआ तो जिला स्तरीय अधिकारियों ने पुन:जाँच की और गाँव मे चुनाव कराने के लिए आदेश दिया और आज 19/2/2025 को गाँव मे चुनाव हो रहा था करीब 500 मत भी पद चुके थे लेकिन अचानक जिला धिकारी का आदेश आया कि चुनाव स्थगित किया जाय तो तुरन्त चुनाव अधिकारी अपना बस्ता लेकर बापस चले मामला हाई कोर्ट का है भारत एक लोकतंत्रि क देश है यहाँ कानून का राज है यहाँ एक के उपर एक है कानून सब के लिए है सरिता देवी ने माननी उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे रित दायर कर रखी थी जिसकी रित संख्या 4381/2025 है जिसमी सरिता देवी की तरफ से अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह राठौर ने रित याचिका प्रार्थना पत्र के साथ दायर की जिसमे जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी अलीगढ़ की 4/2/2025 की अधिसूचना और आदेश के अनुसार प्रति वादियों को ग्राम पंचायत कासिम पुर नगरी ब्लाॅक बिजौली को विशेष रूप से ग्राम प्रधान के पद पर कोई चुनाव नहीं कराने के लिए परम आदेश की रित आदेश याचिका कर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि रिक्त पद के लिए चुनाव हो रहे है उन्होंने आगे दलील दी कि सम्बन्धित रित याचिका याचिका कर्ता के प्रधान को हटाने के लिए चुनौती और चुनाव होने की स्थिति मे याचिका निष्फल हो जायेगी प्रस्तुति पर विचार करना आवश्यक है मामले मे 21 फरवरी को अदालत ने शीर्ष के दश मामलों में सूची बद्ध किया हुआ है चूकि संम्बन्धित याचिका मे पहले ही हलफ् नामा मांगा जा चुका है इस लिए प्रति वादियों को सूची बद्ध होने की अगली तिथि तक ग्राम प्रधान के सम्बन्ध मे चुनाव कराने से रोका जाता है इस सम्बन्ध मे उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के तहत केवल अस्थाई व्यवस्था की जाय आर्डर तिथि 18/2/202 है

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