2025-04-11 22:12:44
संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र दिनांक 18 सितम्बर 2024 के द्वारा प्रदायित दिशा-निर्देशानुसार एवं कार्यालयीन आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 2022 के अनुक्रम में एवं कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में कार्यालयीन आदेश दिनांक 07 अक्टूबर 2024 के माध्यम से सडक पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास हेतु नीति 2022 एवं बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान द्वितीय चरण में दिनांक 10 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 किया जाना है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग भिण्ड द्वारा उक्त कार्य हेतु दल का गठन किया गया है। जिसमें प्रभारी श्रम पदाधिकारी श्री मुरारी सिंह को मालनपुर क्षेत्र, प्रभारी श्रम पदाधिकारी श्री मनीष झा को भिण्ड क्षेत्र, आईसीडीएस माबावि समस्त परियोजना अधिकारी को संबंधित परियोजना, बाल संरक्षण अधिकारी माबावि श्री अनिल कुमार शर्मा को दल प्रभारी, सामाजिक कार्यकर्ता माबावि कु. विनीता मौर्या, सामाजिक कार्यकर्ता माबावि श्री संजय मिश्रा, आउटरीच कार्यकर्ता माबावि श्री अनुरूद्ध शर्मा, आउटरीच कार्यकर्ता माबावि श्री दीपेंद्र शर्मा, प्र.आरक्षक एसजेपीयू श्री मुन्ना सिंह नरवरिया, प्र.आरक्षक एसजेपीयू श्री योगेन्द्र सिंह, संबंधित थाना के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया गया है। उपरोक्त दल शासन के निर्देशानुसार जिला भिण्ड अंतर्गत बाल भिक्षावृति की रोकथाम हेतु द्वितीय चरण दिनांक 10 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों, स्वयं या अपने परिवारों के साथ बाल भिक्षावृत्ति/जोखिम पूर्ण परिस्थितियों में सड़क पर रहने वाले बच्चों के चिन्हांक