सुप्रीम कोर्ट ने सभी एनसीआर राज्यों को GRAP4 लागू करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर राज्यों को GRAP 4 प्रतिबंधों को लागू करने के लिए तुरंत टीमें गठित करने का निर्देश दिया, जो उसने कहा, AQI 450 से नीचे होने पर भी प्रभावी रहेंगे
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2024-11-18 17:06:18

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर राज्यों को GRAP 4 प्रतिबंधों को लागू करने के लिए तुरंत टीमें गठित करने का निर्देश दिया, जो उसने कहा, AQI 450 से नीचे होने पर भी प्रभावी रहेंगे। जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि सभी राज्यों का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहें। पीटीआई ने पीठ के हवाले से कहा, हम GRAP के चरण 4 के तहत प्रतिबंधों को जारी रखने का निर्देश देते हैं, भले ही AQI का स्तर 450 से नीचे चला जाए। पीठ ने कहा, AQI के खतरनाक स्तर को छूते ही GRAP चरणों को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए कुछ तत्परता की आवश्यकता है। पीठ ने वकील से कहा, जैसे ही AQI 300 से 400 के बीच पहुंचता है, चरण 4 को लागू किया जाना चाहिए। आप GRAP के चरण 4 की प्रयोज्यता में देरी करके इन मामलों में जोखिम कैसे उठा सकते हैं। GRAP उपाय क्या हैं? पहली बार 2017 में लागू किया गया GRAP वायु प्रदूषण विरोधी उपायों का एक समूह है, जिसका पालन स्थिति की गंभीरता के अनुसार राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है। यह दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता को चार अलग-अलग चरणों में वर्गीकृत करता है: चरण 1 - खराब (AQI 201-300), चरण 2 - बहुत खराब (AQI 301-400), चरण 3 - गंभीर (AQI 401-450) और चरण 4 - गंभीर प्लस (AQI 450 से ऊपर)।

SC ने NCR राज्यों से वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए टीमें बनाने को कहा

शीर्ष अदालत ने सभी NCR राज्यों से GRAP चरण 4 के तहत आवश्यक कार्यों की निगरानी के लिए तत्काल टीमें गठित करने को भी कहा।

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