चाइना डोर के स्टोरेज, बिक्री, खरीद व इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित जिलाधीश

डीसी ने कहा-पक्षियों सहित मानव जाति के लिए खतरनाक है चाइनीज मांझा युक्त डोर
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2025-03-19 16:11:43

रेवाड़ी, 19 मार्च जिलाधीश अभिषेक मीणा ने चाइना डोर के इस्तेमाल से होने वाले खतरों को मद्देनजर रखते हुए जिला रेवाड़ी में चाइना डोर को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिलाधीश ने यह आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार जिला में चाइना डोर के भंडारण, बिक्री, खरीद और इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी रहेगी। जिलाधीश के आदेश के अनुसार विभिन्न अवसरों पर चाइना डोर से पतंग उड़ाने व चाइना डोर से अन्य गतिविधियों से मानव जीवन को होने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किए किए गए हैं। चाइना डोर का उपयोग पक्षियों और इंसानों के लिए घातक है तथा पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचाता है। यह कदम आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि युवाओं में दिन प्रतिदिन पतंगबाजी का शोक बढ़ रहा है। काफी स्थानों पर चाईनीज मांझे का प्रयोग किया जाता है। पतंग के लिए धागे के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला चाइनीज मांझा आसमान में उडऩे वाले पक्षियों के साथ-साथ मानव जाति के भी लिए बहुत खतरनाक है। चाइनीज मांझा पेंच लड़ाने पर सिर्फ पंतग ही नहीं काटता है बल्कि पक्षियों से लेकर इंसान तक घायल हो रहे हैं। इसी सम्बन्ध में वर्ष 2013 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं वर्ष 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने चाइनीज मांझे के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला रेवाड़ी में कई दुकानदारों द्वारा चाइनीज मांझा की खरीद-फरोख्त, भण्डारण एवं प्रयोग किये जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है

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