2023-11-22 12:57:13
(गुलफ्शा कुरैशी/नसीम कुरैशी)
मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की बुढाना पुलिस की मजबूत पैरवी के चलते कुल दो महीने से पहले ही एक बच्ची के साथ दुराचार करने वाले कामान्ध युवक को अदालत ने आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार इसी साल में बीती 23 सितम्बर को एक महिला ने बुढाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इरफान पुत्र कालू निवासी ग्राम बुवाना द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। तब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के विरुद्ध संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और जेल भेजकर पीड़िता की तरफ से पैरवी शुरू कर दी थी।
पुलिस ने साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध बीती 06 अक्टूबर को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया था। तब अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज मंगलवार के दिन माननीय न्यायाधीश विशेष पोक्सो कोर्ट न्यायाधीश मनमोहन वर्मा द्वारा आरोपी इरफान को धारा 376 क, ख भादवि व 6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी। बुढ़ाना पुलिस की इस कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले उक्त आरोपी को सज़ा दिलाये जाने पर लोगों द्वारा बुढ़ाना पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।