हटेगी बिजली की लाइन और होगी रोशनी, खरखड़ा व्यायामशाला मामले में आयोग सख्त

फसल कटते ही शुरू होगा काम बिजली विभाग के अनुसार गेहूं की फसल कटाई के तुरंत बाद 11 केवी लाइन को नए मार्ग से शिफ्ट करने का कार्य शुरू किया जाएगा और एक सप्ताह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है
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2026-03-14 17:41:52

धारूहेड़ा। क्षेत्र के गांव खरखड़ा स्थित व्यायामशाला में अंधेरा रहने और परिसर के ऊपर से गुजर रही 11 केवी बिजली लाइन के मामले में हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग ने सख्ती दिखाई है। 12 मार्च को हुई सुनवाई में आयोग के सदस्य डीप भाटिया ने बिजली विभाग और पंचायत विभाग से ताजा स्थिति रिपोर्ट तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त 2026 निर्धारित की है। आयोग के समक्ष दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एसडीओ (ऑपरेशन), सब-डिवीजन धारूहेड़ा की रिपोर्ट में बताया गया कि 11 केवी लाइन को शिफ्ट करने के लिए साइट का निरीक्षण कर वैकल्पिक मार्ग तय कर लिया गया है। इसके बाद लाइन शिफ्टिंग का अनुमान तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई है।

रिपोर्ट में बताया गया कि लाइन शिफ्टिंग का कार्य करवाने के लिए धारूहेड़ा की एक फर्म को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। हालांकि विभाग ने आयोग को अवगत कराया कि जिस खेत के रास्ते से नई लाइन प्रस्तावित की गई है, वहां इस समय गेहूं की फसल खड़ी है। ऐसे में फिलहाल कार्य करना संभव नहीं है क्योंकि इससे किसानों की फसल को नुकसान हो सकता है। विभाग ने आश्वासन दिया है कि फसल कटाई के तुरंत बाद प्राथमिकता के आधार पर लाइन शिफ्टिंग का कार्य शुरू कर दिया जाएगा और एक सप्ताह के भीतर पूरा कर दिया जाएगा। मामले में जिला नगर आयुक्त रेवाड़ी की रिपोर्ट में बताया गया कि संबंधित स्थान नगरपालिका धारूहेड़ा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, बल्कि यह ग्राम पंचायत खरखड़ा के अंतर्गत आता है।

इस पर आयोग ने व्यायामशाला परिसर में स्ट्रीट लाइट बंद रहने और अंधेरा रहने की शिकायत को गंभीर मानते हुए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी रेवाड़ी से भी रिपोर्ट तलब की है। गांव खरखड़ा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश यादव ने व्यायामशाला के ऊपर से गुजर रही बिजली लाइन, परिसर में अंधेरा, खराब स्ट्रीट लाइट और अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में इसे ग्रामीणों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया गया है। आयोग ने आदेश की प्रति संबंधित विभागों को भेजते हुए अगली सुनवाई से पहले विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

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