2025-03-16 18:56:40
रेवाड़ी। समाजसेवी संजय शर्मा की अगुवाई में शहर के मोहल्ला मुक्तीवाड़ा, मुलायनवाडा,राजीव नगर, धक्का बस्ती,देव नगर, गुलाबी बाग,आदर्श नगर, रामसिंह पूरा, इंद्रा कॉलोनी,दुर्गा कॉलोनी,शान्ति नगर, आनन्द नगर,आज़ाद नगर, सरस्वती विहार ईत्यादि में RTE एक्ट के तहत् फ्री दाखिले व 8 क्लॉस तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार के बारे में पैरेंट्स को आवश्यक कागज़ात के बारे में पर्चे बांटकर जागरूक किया। समाजसेवी संजय शर्मा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा RTE एक्ट के तहत् नर्सरी, के.जी. व पहली क्लास तक फ्री दाखिले व एक बार दाखिला होने पर कक्षा 8 तक निःशुल्क पढ़ाई के लिए घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर से अधिक नहीं हो, बच्चे की आयु 3 साल से 7 साल के बीच ही हो,BPL राशन कार्ड या 1 लाख 80 हजार से कम का सालाना आय प्रमाण पत्र सहित बच्चे के जन्मप्रमाण पत्र, आधार कार्ड, डोमिसाइल ईत्यादि कागज़ातों का होना जरूरी हैं। इस दौरान पैरेंट्स रेखा सैनी, मीनाक्षी शर्मा,ज्योति शर्मा, मीनाक्षी कथूरिया आदि ने कहा कि RTE एक्ट के तहत् आवेदन व दाखिला अन्य राज्यों की तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत जल्द शेड्यूल जारी किया जाए और पैरेंट्स के घर से स्कूल की 1 किलोमीटर की दूरी की शर्त को तुरन्त हटाया जाए। यह शर्त पूरी तरह से अव्यावहारिक है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसे स्कूल हैं जो गांव की आबादी से 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर बने हुए हैं। ऐसे में उन स्कूलों में इस शर्त की वज़ह से कोई भी पैरेंट्स आवेदन ही नहीं कर सकेंगे और स्कूलों में सीट खाली रह जायेगी और ग्रामीण क्षेत्रों के काफ़ी संख्या में पात्र जरूरतमंद बच्चे अपने इस शिक्षा के अधिकार से पात्र होते हुए भी वंचित रह जाएंगे।