2025-04-07 19:23:19
नारनौल, 7 अप्रैल। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशानुसार जिला महेंद्रगढ़ में रिक्त पदों पर सरपंच व पंचों के पदों के लिए उपचुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए वार्ड वाइज मतदाता सूची तैयार करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिला महेंद्रगढ़ में एक सरपंच तथा 32 पंच पद के लिए उपचुनाव होगा। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ विवेक भारती ने बताया कि खंड नारनौल के गांव हमीदपुर में सरपंच पद के लिए उपचुनाव कराए जाएंगे। इसी प्रकार खंड अटेली के गांव खेड़ी के वार्ड नंबर 9 में व उनींदा के वार्ड नंबर 1 में पंच के लिए उपचुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि खंड कनीना के गांव खरखड़ाबास के वार्ड नंबर 7, छितरोली के वार्ड नंबर 7, मुंडायन के वार्ड नंबर 1, झिंगावन के वार्ड नंबर 3, कपूरी के वार्ड नंबर 2, गुढा के वार्ड नंबर 1, झाड़ली के वार्ड नंबर 1, धनौंदा के वार्ड नंबर 16 व बागोत के वार्ड नंबर 11 में पंच पद के लिए उपचुनाव कराए जाएंगे। महेंद्रगढ़ खंड के गांव खातीवास के वार्ड नंबर 5, उस्मापुर के वार्ड नंबर 1 व बुचोली के वार्ड नंबर 9 में पंच पद के लिए उपचुनाव कराए जाएंगे। खंड नांगल चौधरी के गांव मौरुंड के वार्ड नंबर 1, जैनपुर के वार्ड नंबर 1, शहबाजपुर के वार्ड नंबर 4 तोताहेड़ी के वार्ड नंबर 7 व मोहबतपुर भुंगारका के वार्ड नंबर 4 में पंच पद के लिए उपचुनाव कराए जाएंगे। खंड नारनौल के गांव हमीदपुर के वार्ड नंबर 3, बलाह कला के वार्ड नंबर 11, थाना के वार्ड नंबर 7, मकसूसपुर के वार्ड नंबर 3 व लहरोदा के वार्ड नंबर 6 में पंच पद के लिए उपचुनाव कराए जाएंगे। खंड निजामपुर के गांव बखरीजा के वार्ड नंबर 1 तथा खंड सतनाली के गांव ढाणा के वार्ड नंबर 4, नंगला के वार्ड नंबर 3 व 4, बारडा के वार्ड नंबर 13, जड़वा के वार्ड नंबर 2 व नावा के वार्ड नंबर 1, सीहमा खंड के गांव शहरपुर के वार्ड नंबर 2 पंच पद के लिए उपचुनाव कराए जाएंगे। बॉक्स: वार्ड वाइज मतदाता सूची का प्रारूप उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायती राज) डॉ विवेक भारती ने बताया कि 10 अप्रैल तक वार्ड वाइज मतदाता सूची का प्रारूप तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मतदाता सूची का 11 अप्रैल को ड्राफ्ट प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसके बाद यह आम नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी। कोई भी नागरिक आगामी 18 अप्रैल तक इस मतदाता सूची के संबंध में अपने दावे तथा आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके बाद जिला निर्वाचक अधिकारी (वोटर) द्वारा दावे व आपत्तियों की सुनवाई 22 अप्रैल तक की जाएगी। अगर किसी नागरिक को जिला निर्वाचक अधिकारी (वोटर) के फैसले पर आपत्ति है तो वह उस फैसले के खिलाफ 25 अप्रैल तक उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के समक्ष अपील कर सकता है। 6 मई तक उपायुक्त कार्यालय द्वारा इन सभी अपील का निपटान किया जाएगा तथा उसके बाद 13 मई को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।