2025-02-22 18:16:41
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सूरा के निर्देशानुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शैलजा गुप्ता के मार्गदर्शन में आगामी 8 मार्च को न्यायिक परिसर कनीना में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। कनीना बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट सुनील यादव रामबास ने बताया कि 8 मार्च को आयोजित होने वाली लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से केस का निपटारा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में वैवाहिक विवाद, अपराधिक मामले जो की मिश्रित हों, भूमि अधिग्रहण मामले, बैंक रिकवरी मामले, पेंशन मामले, एमवी तथा एनआई एक्ट सहित उपभोक्ता शिकायत मामले, बिजली मामले, टेलीफोन बिल विवाद, अन्य दीवानी मामले जैसे विभाजन, कब्जे के मामले से संबंधित, किराया संबंधी मामले, इजमेंट्री का अधिकार व कॉन्ट्रैक्टस संबंधी मामले निपटारे के लिए रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में हिस्सा लेकर केसों का निपटारा करवा सकते हैं।