डबल वोट मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाये जाएगें

आठ अप्रैल तक लिखित में दर्ज करवा सकते है आपत्ति
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2025-04-03 20:23:17

रेवाड़ी, 03 अप्रैल जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि मतदाता सूची के निरन्तर अद्यतन के दौरान 74-रेवाड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली के भाग संख्या 1 से 259 के डबल वोट (एक ही मतदाता पहचान पत्र संख्या) मतदाताओं के नाम तथा 72-बावल (अजा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली के भाग संख्या 1 से 257 के डबल वोट (एक ही मतदाता पहचान पत्र संख्या) मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाये जाने हैं। डबल वोट वर्णित मतदाताओं के नाम हटाये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/जिला निर्वाचन कार्यालय रेवाड़ी में कानूनगों के पास 08 अप्रैल 2025 तक लिखित में दर्ज करवा सकता हैं। इसके बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर कोई विचार नही किया जायेगा। उक्त तिथि तक इस बारे कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली से विलोपित कर दिये जायेगे और इसमें कार्यालय की कोई जिम्मेवारी नही होगी। सूची निर्वाचक पंजीयन अधिकारी 74-रेवाड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उप मण्डल अधिकारी ना. रेवाड़ी कार्यालय के नोटिस बोर्ड, जिला निर्वाचन कार्यालय रेवाड़ी, प्रथम सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी, 74-रेवाड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं तहसीलदार रेवाड़ी तथा द्वितीय सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी, 74-रेवाड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं नायब तहसीलदार रेवाड़ी तथा निर्वाचक पंजीयन अधिकारी 72-बावल (अजा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उप मण्डल अधिकारी ना. बावल कार्यालय के नोटिस बोर्ड, जिला निर्वाचन कार्यालय रेवाड़ी, प्रथम सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी, 72-बावल (अजा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं तहसीलदार बावल व द्वितीय सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी, 72-बावल (अजा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं नायब तहसीलदार बावल के कार्यालयों में चस्पा करवा दी गई है।

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