2025-03-24 17:05:52
रेवाड़ी जिला न्यायिक परिसर में दस मई को राष्टï्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें दोनों पक्षों की सहमति से मुकदमों का निपटारा किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व सीजेएम अमित वर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत में आम नागरिकों को कम खर्च में जल्दी न्याय सुलभ होता है। इसलिए जिन लोगों के दीवानी, फौजदारी, पारिवारिक मामले, मोटर व्हीकल एक्ट, बैंक रिकवरी, राजस्व, बिजली वितरण निगम, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बीमा कंपनी, सहकारी समितियां आदि से संबंधित विवाद न्यायालय में लंबित चले आ रहे हैं, वे अपना मामला अधिवक्ता के माध्यम से लोक अदालत में रख सकते हैं। सीजेएम अमित वर्मा ने बताया कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता की नि:शुल्क सेवाएं ले सकते हैं। लोक अदालत में एक बार निर्णय हो जाए तो उसे अंतिम फैसला माना जाता है और इसकी आगे कोई अपील नहीं होती। इसलिए आम नागरिकों को दस मई को आयोजित होने वाली लोक अदालत का लाभ उठाना चाहिए।