गांव बलियर कलां में हुआ कानूनी जागरूकता कैंप का आयोजन

ग्रामीणों को अधिकारों के प्रति किया जागरूक
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2025-04-24 19:02:06

रेवाड़ी, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी अमित वर्मा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी द्वारा गुरुवार को पंचायती राज अभियान के तहत गांव बलियार कलां में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।   कानूनी जागरूकता कैंप में एडवोकेट धनेश कुमार एवं प्राविधिक स्वयंसेवक हेमंत कुमार राठी द्वारा ग्रामीणों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया।   कानूनी जागरूकता कैंप में बताया गया कि 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो आधिकारिक तौर पर 24 अप्रैल 1993 को प्रभावित हुआ उसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, जो जमीनी स्तर पर राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य गांव में अंचलों और जिलों में स्थानीय स्वशासन का विकास करना है। विकेंद्रीकृत लोकतंत्र पंचायती राज व्यवस्था का आदर्श वाक्य है। इस अवसर पर एडवोकेट धनेश कुमार ने मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना तथा मेरा गांव मेरी धरोहर के बारे में जानकारी दी।  उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर 01274-220062 चलाया हुआ है जिस पर आम जन किसी भी प्रकार के कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आमजन के लिए चलाए गए टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करके फ्री कानूनी सहायता ली जा सकती है।   इस जागरूकता शिविर में काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

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