2025-03-30 22:22:34
जिलाधीश अनीश यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के दृष्टिगत 31 मार्च को सुबह 6 बजे से सायं 7 बजे तक कार्यक्रम स्थलों के 2 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन तथा अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ाने पर पाबंदी लगाई है। यह आदेश उन पुलिस तथा अन्य सरकारी अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अधिकृत अथॉरिटी से पुलिस या अन्य अधिकारियों को ड्रोन उड़ाने की अनुमति मिली है। ऐसे पुलिस एवं अन्य अधिकारियों को अपने पहचान पत्र/अधिकृत कार्ड साथ रखने होंगे और अपनी सर्विस यूनिफॉर्म में ड्यूटी पर रहना होगा। सामाजिक कार्यक्रमों के लिए ड्रोन उड़ाने के लिए जिलाधीश से पूर्व अनुमति हेतु लिखित आवेदन देना होगा। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। विस्तृत आदेश जिला प्रशासन की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध है।