2025-04-30 21:34:26
रेवाड़ी, हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है, जिसके तहत बैंक के माध्यम से पांच लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से मातृशक्ति उद्यमिता योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत समय पर किस्त का भुगतान करने पर तीन वर्षों तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी। इस योजना के तहत जिला रेवाड़ी के लिए 2024-25 में 48 केसों का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि पांच लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाली व हरियाणा की स्थायी निवासी महिला इस योजना के लिए पात्र होंगी। ऋण के लिए आवेदक के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं हो। हरियाणा महिला विकास निगम की योजना के तहत डेयरिंग, उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों तथा केवीआईबी को छोडक़र अन्य सभी गतिविधियाँ शामिल है। इन गतिविधियों में यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री व्हीलर, ई रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोस्टेट की दुकान, पापड़ बनाना, आचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम शुरु कर सकती है। डीसी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदक पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र/ अनुभव प्रमाण पत्र आदि शामिल है। सभी दस्तावेजों की दो- दो फोटो प्रति होनी आवश्यक है। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम रेवाड़ी कार्यालय नाई वाली चौक, सती कॉलोनी, गली नं 3, रेवाड़ी में सम्पर्क कर सकते है।