अपने पालतू कुत्तों का कराएं पंजीकरण अन्यथा पकड़ ले जाएगी नगर निगम की टीम...लगेगा 20,000 रुपये जुर्माना

नगर निगम की सीमा में अपने सुरक्षा, व्यवसाय व शौक के लिए मनमाने तरीके से श्वान-कुकुर (डॉग) पालने पर अब नगर निगम प्रशासन कार्रवाई करेगा
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2025-04-01 21:23:36

मुरादाबाद। नगर निगम की सीमा में अपने सुरक्षा, व्यवसाय व शौक के लिए मनमाने तरीके से श्वान-कुकुर (डॉग) पालने पर अब नगर निगम प्रशासन कार्रवाई करेगा। इनका पंजीकरण कराकर नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने वालों के पालतू कुत्ते को निगम की टीम पकड़ कर ले जाएगी और इसके स्वामी या पालने वाले पर 20,000 रुपये जुर्माना भी लगेगा। नगर निगम की सीमा में बिना लाइसेंस व पंजीकरण के अब श्वान-कुकुर (डॉग) नहीं पाल सकते हैं। पूर्व में भी इसके लिए पंजीकरण कराने को कहने के बाद गंभीरता नहीं दिखाने के चलते अब सख्ती की जाएगी। कुत्तों के खूंखार होने के चलते डॉग बाइट के मामले बढ़ने और रेबीज की शिकायत को देखते हुए अब निगम प्रशासन सख्त हो गया है। लोगों से अपने पालतू श्वानों का तत्काल पंजीकरण कराकर लाइसेंस लेने और ऐसे कुत्तों का टीकाकरण अवश्य कराने के लिए कहा है। अन्यथा की स्थिति में नगर निगम की श्वान कैचिंग टीम अभियान चलाकर इन्हें पकड़ेगी। वहीं अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार ने बताया कि उन लोगों से अपील की है जिन्होंने पहले से अपने पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराकर लाइसेंस लिया है। समय बीतने पर उसका नवीनीकरण कराने के लिए कहा है। अन्यथा की स्थिति में बाइलाज के अनुसार अधिकतम 20,000 रुपये का जुर्माना व जब्तीकरण दोनों कार्रवाई भुगतनी पड़ेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी श्वान पालक की होगी।

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