खाद्य सुरक्षा कार्यालय में गुरुवार को फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया गया।

पाकुड़ जिला के सदर अस्पताल परिसर स्थित खाद्य सुरक्षा कार्यालय में गुरुवार को फूड लाइसेंस
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2025-03-07 21:55:18

अखंड आवाज़ ब्यूरो पाकुड़ : पाकुड़ जिला के सदर अस्पताल परिसर स्थित खाद्य सुरक्षा कार्यालय में गुरुवार को फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू कुमार टेकरीवाल एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी धनेश्वर हेंब्रम मौजूद थेशिविर में 18 रजिस्ट्रेशन जारी किया गया। यह शिविर 7.3.2025 को भी आयोजित किया जाएगा। विदित है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत खाने पीने की सामग्री बेचने वाले यथा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, बेकरी दुकान, किराना दुकान, फल सब्जी विक्रेता, ठेला- खोमचा, स्ट्रीट फूड वेंडर्स ईत्यादि को खाद्य अनुज्ञप्ति या पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बताया गया की जांच में वैध अनुज्ञप्ति या पंजीकरण नहीं पाए जाने पर 10 लाख तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन बनवाने के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बिजली बिल या रेंट एग्रीमेंट आवश्यक है। साथ ही मीट एवं चिकन दुकान के लिए पंचायत या नगर परिषद एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है।

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