उद्धव ठाकरे के खिलाफ याचिका दायर करना शख्स को पड़ा भारी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दे दिया ये आदेश

औरंगाबाद पीठ के न्यायमूर्ति एसजी महरे ने कहा कि प्रथम दृष्टया कानून की कम जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी कहेगा कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग या प्रसिद्ध और सेलिब्रिटी बनने के लिए न्यायिक प्रणाली का उपयोग के अलावा कुछ नहीं है।
News

2024-09-02 14:58:41

औरंगाबाद पीठ के न्यायमूर्ति एसजी महरे ने कहा कि प्रथम दृष्टया कानून की कम जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी कहेगा कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग या प्रसिद्ध और सेलिब्रिटी बनने के लिए न्यायिक प्रणाली का उपयोग के अलावा कुछ नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिव सेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक तुच्छ याचिका दायर करने के लिए नांदेड़ निवासी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने याचिकाकर्ता मोहन चव्हाण को व्यक्तिगत रूप से पूर्व मुख्यमंत्री को डिमांड ड्राफ्ट के रूप में राशि सौंपने का निर्देश दिया है। दर्शनशास्त्र में डॉक्टर और बंजारा समुदाय के सदस्य, चव्हाण ने तर्क दिया कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठाकरे ने आहत किया था, जिन्होंने एक समारोह के दौरान उनके पुजारी द्वारा उन्हें दी गई पवित्र राख (विभूति) नहीं लगाई थी। औरंगाबाद पीठ के न्यायमूर्ति एसजी महरे ने कहा कि प्रथम दृष्टया कानून की कम जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी कहेगा कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग या प्रसिद्ध और सेलिब्रिटी बनने के लिए न्यायिक प्रणाली का उपयोग के अलावा कुछ नहीं है। न्यायाधीश ने 29 अगस्त को कहा कि ऐसी याचिकाएँ समाज के सम्मानित सदस्यों की छवि को ख़राब करती हैं। ज्यादातर समय, इस तरह की याचिकाएं गलत उद्देश्यों से दायर की जाती हैं। यह देखते हुए कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए जुर्माना लगाने का एक उपयुक्त मामला है, अदालत ने चव्हाण को 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के बाद याचिका वापस लेने की अनुमति दी। एचसी ने कहा कि यह राशि तीन महीने के भीतर ठाकरे को दी जानी है, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति मेहरे ने कहा, “याचिकाकर्ता (चव्हाण) को पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नाम पर एक डीडी (डिमांड ड्राफ्ट) खरीदना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से उनके घर जाना चाहिए और इसे उनके हाथ या उस व्यक्ति को सौंपना चाहिए जिसे वह निर्देशित करते हैं।”

Readers Comments

Post Your Comment here.
Characters allowed :
Follow Us


Monday - Saturday: 10:00 - 17:00    |    
info@anupamsandesh.com
Copyright© Anupam Sandesh
Powered by DiGital Companion