सोनीपत में नए कानूनों के खिलाफ एकजुट हुए खाद, बीज व कीटनाशक विक्रेता

हरियाणा सरकार द्वारा बीज व कीटनाशक दवाई अधिनियम में संशोधन कर नया कानून पारित किया गया है
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2025-03-30 22:12:14

हरियाणा सरकार द्वारा बीज व कीटनाशक दवाई अधिनियम में संशोधन कर नया कानून पारित किया गया है, जिसका विरोध तेज हो गया है। इस मामले को लेकर रविवार को सोनीपत के मुरथल रोड पर एक निजी बैंक्विट हॉल में जिला फर्टिलाइजर, पेस्टीसाइड एंड सीड्स एसोसिएशन ने एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में जिले भर से करीब 250 डीलरों ने हिस्सा लिया। एक मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम दिया गया है। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली, सोनीपत नगर निगम के मेयर राजीव जैन और गोहाना भाजपा जिला अध्यक्ष बिजेंद्र मलिक ने भी व्यापारियों की समस्याएं सुनीं। एसोसिएशन के प्रधान संजय सिंगला ने कहा कि नए कानून के तहत बीज व कीटनाशक दवाइयों के निम्नस्तरीय या अमानक पाए जाने पर निर्माता और विक्रेता दोनों पर जुर्माना व सजा का प्रावधान है। इसे गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जो उनके अनुसार अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बीज व कीटनाशक दवाइयों का निर्माण और पैकिंग लाइसेंस सरकार देती है, और विक्रेता बिना निर्माता के ऑथोरिटी लेटर के माल नहीं बेच सकता। यह ऑथोरिटी लेटर कृषि विभाग द्वारा डीलर के लाइसेंस में दर्ज होता है। जिला व्यापार मंडल के चेयरमैन संजय वर्मा ने सवाल उठाया कि जब डीलर सरकार से लाइसेंस प्राप्त निर्माता से ही माल खरीदता है और बिल पर व्यापार करता है, तो गुणवत्ता की जिम्मेदारी उस पर क्यों थोपी जाए। एसोसिएशन के पदाधिकारी सतबीर गांधी और सतीश गुप्ता ने कहा कि यह कानून सिर्फ हरियाणा में लागू हुआ है, जिससे बड़ी कंपनियां यहां माल बेचने में असमर्थता जता रही हैं। इससे किसानों को नुकसान, सरकार को टैक्स में कमी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। रतन लाल सेठी, अमित बंसल और शशि नागपाल ने सरकार से कानून पर पुनर्विचार और सभी पक्षों से सुझाव लेने की मांग की। बैठक में गोहाना प्रधान अंकित मान, गन्नौर प्रधान सुरेश, बहालगढ़ प्रधान गगन बंसल सहित कई व्यापारी मौजूद रहे।

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