किसान सौर ऊर्जा सबमर्सिबल कनेक्शन के लिए 21 अप्रैल तक सरल पोर्टल करें आवेदन

हरियाणा सरकार ने किसानों को खेतों में सोलर पैनल कनेक्शन देने के लिए हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय
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2025-04-08 17:30:07

नारनौल, 8 अप्रैल। हरियाणा सरकार ने किसानों को खेतों में सोलर पैनल कनेक्शन देने के लिए हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से जिला के किसानों के लिए 3 एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी सोलर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर लगवाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए किसान सरल हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल पर 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त डॉ आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि इसमें बिजली आधारित कनेक्शन डीएचबीवीएन के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पम्प के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते उनको अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन को समर्पण (सरेंडर) करना पड़ेगा। उन्होंने बताया वर्ष 2019 से 2023 तक के मौजूदा किसान जिन्होंने 1 एचपी से 10 एचपी बिजली आधारित कृषि टयूबवैल के लिए डीआईएससीसीओएम (डीएचबीवीएन) में आवेदन किया था उन्हें पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पम्प कनेक्शन में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन आवेदकों ने 20 फरवरी 2024 से 5 मार्च 2024 तथा 11 जुलाई 2024 से 25 जुलाई 2024 तक के आवेदकों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। वे किसान अपने पुराने आवेदन से प्राप्त चालान के अनुसार अपना लाभार्थी हिस्सा जमा करवाएं। यदि किसी ने एक से ज्यादा आवेदन किए हैं तो उनका कवेल पहला आवेदन मान्य होगा। किसान के खेत में कम्पनी की तरफ से सर्वे किया जाएगा। सर्वे के समय किसान ध्यानपूर्वक अपने पम्प के हैड का चयन करें और सर्वे फार्म पर हस्ताक्षर करें। उन्होंने बताया कि एक पम्प के तीन प्रकार के हैड होते हैं जिनमें पानी की निकासी हैड अनुसार अलग-अलग होती है। यदि पम्प लगाने के बाद किसान अलग हैड का पम्प बदलता है तो उसकी कीमत किसान को स्वयं वहन करनी होगी। किसान का पम्प 5 वर्ष के लिए वारंटी में आता है। पम्प के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करना पूर्ण रूप से निषेध है ऐसी स्थिति में पम्प की गारंटी समाप्त कर दी जाएगी। यदि किसान पम्प को अपनी जगह से स्थानांतरित करता है या उसको बेचता है या उसका दुरुपयोग करता है तो ऐसी स्थिति में किसान को सरकार द्वारा दी गई अनुदान राशि वापिस करनी होगी तथा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खण्ड नांगल चौधरी, निजामपुर व नारनौल के केवल वही किसान सोलर पम्प लगवाने के पात्र होंगे जो किसान पहले से ही डीजल पम्प सैट या जनरेटर सैट से अपनी खेती का कार्य कर रहे हैं तथा साथ में सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई व भूमिगत पाईप लाईन इत्यादि यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सभी किसानों को आवश्यक दस्तावेज परिवार पहचान पत्र, आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पम्प न हों, आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी फर्द होना आवश्यक है। किसान अपने खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाइप लाईन स्थापित हो या पम्प लगाने से पहले स्थापित कर लेंगे (प्रमाण पत्र, शपथ पत्र), अपलोड करना अति आवश्यक है। जिले के किसान, गौशाला, जल उपभोक्ता संगठन व समुदाय समूह आधारित सिंचाई आवेदन कर सकते हैं। किसान आवेदन करते समय अपना लाभार्थी हिस्सा चालान में दर्शीत वर्चुअल बैंक अकाउंट (जो सभी आवेदकों का अलग-अलग होगा) के माध्यम से आरटीजीएस एनईएफटी या ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफर करवाएं। किसान अपने ऑनलाइन आवेदन में सोलर पम्प की क्षमता अनुसार लाभार्थी हिस्सा जैसे 3 एचपी डीसी सरफेस मोनोब्लॉक, 7.5 एचपी डीसी सबमर्सिबल, तथा 10 एचपी डीसी सबमर्सिबल और 10 एचपी एसी सबमर्सिबल हैं, जमा करवाएगा। इसके बाद सरल पोर्टल पर दोबारा जाकर पेमेंट वैलिडेट करने के बाद ही किसान का आवेदन पूरा होगा, अन्यथा किसान का आवेदन पत्र रद्द समझा जाएगा।

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