अन्य पिछडे वर्ग के पात्र व्यक्ति शादी अनुदान योजनान्तर्गत करें आवेदन

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रजनीश कुमार पाण्डेय ने अवगत कराया है कि शासन द्वारा अन्य पिछडे वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन के संबंध में नवीन दिशा निर्देश दिये गये
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2025-01-09 18:51:59

अलीगढ़। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रजनीश कुमार पाण्डेय ने अवगत कराया है कि शासन द्वारा अन्य पिछडे वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन के संबंध में नवीन दिशा निर्देश दिये गये हैं। योजना के तहत प्रति लाभार्थी 20 हजार रूपये लाभार्थी बैंक खाते में विभाग द्वारा पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जाती है। उन्होंने नवीन दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक के पास ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपना आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक (जिसमें पूर्ण विवरण हों), शादी का कार्ड होना आवश्यक है। आवेदक की आय शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में 01 लाख रूपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। उन्होंने बताया कि योजना में विधवा एवं दिव्यांग आवेदकों की वरीयता प्रदान की जायेगी। आवेदन केवल शादी के दिनांक से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य है किन्तु उक्त अवधि की गणना वित्तीय वर्ष अर्थात 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होनी चाहिये।

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