2023-09-29 20:16:03
रामपुर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अन्तर्गत प्रथम बार गर्भवती महिलाओं को प्रथम प्रसव के दौरान बेहतर पोषण दिलवाने तथा धात्री माताओं के आराम करने के कारण हुई मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालित है।
मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 एसपी सिंह ने बताया कि जनपद में मार्च 2023 तक के लक्ष्य 77642 के सापेक्ष 79016 लाभार्थियों को पोर्टल पर फीड किया जा चुका है। जो लक्ष्य का 101 प्रतिशत है, जिनके खाते में राज्य स्तर से कुल रूपए 3409.74 लाख का भुगतान किया जा चुका है। मार्च माह में इस योजना में जनपद की राज्य में 06 एवं मण्डल में 01 रैंक रही है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 (पीएमएमवीआई) योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है जिसका क्रियान्वयन उ0प्र0 स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य परिवार नियोजन अभिनवीकरण सेवा एजेंसी (सिफ्सा) के माध्यम से वर्ष 2017 से किया जा रहा है। इस योजना की नई व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम बार गर्भवती एवं धात्री महिला एवं द्वितीय बार गर्भवती महिला हेतु शिशु (बालिका) हेतु क्रमशः धनराशि रूपए 5000 एवं धनराशि रूपए 6000 देय है।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा इस योजना का संचालन 01 अप्रैल 2023 से मिशन शक्ति के अन्तर्गत उपयोजना सामर्थ्य के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया गया है। योजना के अन्तर्गत आंशिक बदलाव भी किया गया है। लाभार्थियों के प्रपत्रों का अंकन नए पोर्टल यूआरएल पर किया जायेगा। पूर्व में लाभार्थियों को धनराशि रूपए 5000 का भुगतान 03 किश्तों में देय था जो शर्तों के अधीन अब केवल 02 किश्तों में (प्रथम किश्त रूपए 3000 एवं द्वितीय किश्त रूपए 2000) कुल धनराशि रूपए 5000 देय होगी।
उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय शिशु (बालिका) हेतु एक मुश्त में धनराशि रूपए 6000 शिशु के जन्म से 270 दिन के अन्दर लाभ हेतु पंजीकरण किया जा सकता है।
आशा को मानदेय प्रति लाभार्थी भुगतान धनराशि रूपए 250 (प्रथम किश्त धनराशि रूपए 150 एवं द्वितीय किश्त धनराशि रूपए 100) तथा द्वितीय शिशु (बालिका) धनराशि रूपए 250 की व्यवस्था की गई है जिसका भुगतान पोर्टल के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि पीएमएमवीआई 2.0 के पात्र लाभार्थियों के प्रपत्र/सूचना को पीएमएमवीआई पोर्टल एवं मोबाइल एप्लिकेशन के द्वारा भरा जा सकता है।