नई मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव को लेकर चालकों ने किया विरोध,चालकों ने हाइवे पर जाम कर किया विरोध

जिले में नए कानून के तहत हादसे के बाद घायल को छोड़कर भागने वाले वाहन चालक को दस साल की
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2024-01-02 15:09:24

हमीरपुर जिले में नए कानून के तहत हादसे के बाद घायल को छोड़कर भागने वाले वाहन चालक को दस साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। यह सुनने के बाद चालकों ने वाहनों की स्टेरिंग छोड़ उसका विरोध किया। वही मौदहा में चालको ने हाईवे मे जाम कर इसका विरोध प्रदर्शन किया। एनएच 34 पर वाहन खड़ा कर कई किलोमीटर तक का लंबा जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस भारी संख्या में तैनात रही। जिले में सरकार के नए ट्रैफिक कानून के विरोध में चालक आंदोलित हो गए। सोमवार को मुख्यालय के रोडवेज बस स्टैंड पर रोडवेज के चालकों ने सड़क पर बसें खड़ी कर जाम लगा दिया है।

सूचना पर पहुंची सदर कोतवाली पुलिस ने समझा उन्हें शांत कराया। चालकों का कहना था कि सरकार ने चालकों के लिए नया ट्रैफिक नियम लागू किया है। जिसमें सड़क दुर्घटना में चालक को दस साल जेल व भारी जुर्माना लगेगा इसके विरोध में चालकों ने बस स्टैंड पर वहां खड़े कर हो हल्ला मचाया। इस जाम के चलते अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए राहगिरों को बड़ी ही परेशानियों का सामना करना पड़ा और अंत में वह अपने-अपने घर वापस हो गए। सूचना पर सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनूप सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और चालकों को समझाकर शांत कराया। चालकों के इस विरोध से राहगीर आवागमन न कर सके और अपने-अपने घर को वापस हो गए।

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