जिला पंचायत राज पदाधिकारी किशनगंज जिला कल्याण पदाधिकारी किशनगंज

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2025-02-15 17:48:13

किशनगंज अनील कुमार सिन्हा जिला कल्याण पदाधिकारी किशनगंज ने बताया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति टोलों में आवास विहीन परिवारों को सर्वेक्षित कर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची में शामिल करने के संबंध में। उक्त विषयांतर्गत निम्नलिखित प्रसंग में ग्रामीण विकास विभाग, बिहार का ज्ञापांक 3613375 दिनांक 23.01.2025, विभागीय पत्रांक बि०एम०बि०एम० 91-03/14 283 दिनांक 01.02.2025 एवं संशोधित पत्र के पत्रांक -बि०एम०बि०एम० 91-03/14 302 दिनांक 05.02.2025 के द्वारा उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत प्रतीक्षा सूची से छुटे हुए योग्य लाभुकों का दिनांक 10.01.2025 से आवास एप प्लस पर सर्वेक्षण किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से योजना की प्रतीक्षा सूची से छुटे हुए योग्य परिवारों तथा पूर्व सर्वेक्षण के बीच की अवधि में निर्मित योग्य नये परिवारो को सर्वेक्षण कर आवास प्लस, 2024 की सूची में शामिल करते हुए दिशा निदेश दिया गया है। इस सर्वेक्षण हेतु -दिनांक 31 मार्च, 2025 तक का समय-सीमा निर्धारित की गयी है। सर्वेक्षण एप के माध्यम से ऑन-ऑफ लाईन किया जा रहा है, परन्तु वैसे पंचायत जहाँ इंटरनेट नेटवर्क की समस्या रहती है, उन क्षेत्रों में ऑफ लाईन मोड में भी सर्वेक्षण की अनमति मंत्रालय द्वारा दिया गया है। ऑफ लाईन सर्वेक्षण के पश्चात इंटरनेट नेटवर्क क्षेत्र में आने पर प्रतिदिन सर्वेक्षित परिवारों का आवास सॉफ्ट पर अपलोडिंग करना अनिवार्य है। सर्वेक्षण के लिए अपात्रता का मापदण्ड ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित है, जो कि निम्नवत है वैसे परिवार जिसका पक्का आवास हो। मोटरयुक्त तिपहिया / चौपहिया वाहन । मशीनी तिपहिया / चौपहिया कृषि उपकरण। 50,000 रूपया अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड। 5. वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो। 6. सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार वे परिवार जिनका कोई सदस्य 15000.00 रूपये से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हो,8. आयकर देने वाले परिवार। 9. व्यवसाय कर देने वाले परिवार । 10. वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो। 11. 5 एकड़ या इससे अधिक एवं इससे अधिक असिंचित भूमि।

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