2023-08-30 12:35:05
रामपुर। जिला कृषि अधिकारी नरेन्द्र पाल ने बताया कि जनपद में कीटनाशी विक्रय, वितरण विक्रय हेतु प्रर्दशन एवं भण्डारण हेतु स्थापित, संचालित ऐसे डीलर्स, रिटेलर्स जो 01 फरवरी 2017 को बैध कीटनाशी लाईसेंस धारक थे परंतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता/अर्हता धारण नहीं करते थे। भारत सरकार द्वारा संशोधन उपरान्त समय-समय पर निर्गत अधिसूचना के क्रम में शैक्षिक योग्यता/अर्हता प्राप्त करने हेतु समयावधि बढाई जा चुकी है। जिसे अंतिम रूप से 25 अप्रैल 2023 को जारी अधिसूचना द्वारा दिसम्बर 2023 तक बढ़ाया गया है, जिसके बाद अनिवार्य शैक्षिक योग्यता धारण न करने वाले सभी कीटनाशी डीलर्स, रिटेलर्स स्वतः निरस्त हो जायेगे।
उन्होंने बताया कि जनपद में ऐसे कीटनाशी डीलर एवं रिटेलर्स जो कीटनाशी लाईसेंस धारक है परंतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता/अर्हता धारण नहीं रखते है। उन सभी कीटनाशी लाईसेंस धारकों को 12 सप्ताह का प्रशिक्षण, सप्ताह में एक बार प्रशिक्षित किया जाना अनिवार्य है। इस प्रशिक्षण के उपरान्त परीक्षा आयोजित कराई जायेगी, जिसमें प्रतिभाग करने के लिए 80 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रत्येक डीलर को 7600 रूपये धनराशि बैंक ड्राफ्ट/आरटीजीएस/नेफ्ट के माध्यम से जनपद के देशी योजना के खाते में जमा कराना होगा। इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षार्थी का चयन ’’पहले आवक पहले पावक’’ के आधार पर होगा।
उन्होंने बताया कि यदि 31 दिसम्बर 2023 तक किसी कीटनाशी लाईसेंस धारक के पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता न होने पर व्यापार करता पाया जाता है तो व्यक्तिगत रूप से दोषी मानते हुए कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।