महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार,हाई कोर्ट पहुंचे आईएनडीआईए ब्लॉक के कई उम्मीदवार

हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में विसंगतियों के खिलाफ महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट की विभिन्न पीठों में लगभग 63 चुनाव याचिकाएं दायर की गई हैं।
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2025-01-08 17:56:24

महाराष्ट्र :इंडिया गठबंधन के सदस्यों का दावा है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में विसंगतियों के खिलाफ महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट की विभिन्न पीठों में लगभग 63 चुनाव याचिकाएं दायर की गई हैं। कुछ याचिकाएँ पहले दायर की गई थीं, लेकिन कई मंगलवार को दायर की गईं, क्योंकि कानून द्वारा निर्धारित 45 दिन की निर्धारित अवधि जिसके भीतर चुनाव याचिकाएँ दायर की जानी चाहिए, 7 जनवरी को समाप्त हो गई। चुनाव याचिकाएँ प्रक्रिया के अनुसार उम्मीदवारों द्वारा स्वयं दायर की जानी चाहिए। खबर है कि करीब 25 कांग्रेस नेताओं ने याचिका दायर की है, जिनमें पश्चिमी महाराष्ट्र के संग्राम थोपटे, रमेश बागवे और पृथ्वीराज चव्हाण जैसे नेता शामिल हैं। विदर्भ के आठ कांग्रेस नेता प्रफुल्ल कुदादे, यशोनती ठाकुर, सुभाष धोटे, गिरीश पांडव, शेखर शेंडे, सतीश वरजुरकर, और संतोष सिंह रावत साथ ही उत्तरी महाराष्ट्र के चार नेता - केसी पडवी, बालासाहेब थोराट, कुणाल पाटिल और प्रवीण चावरे - उच्च न्यायालय की नागपुर और औरंगाबाद पीठ के समक्ष याचिका दायर की है। मराठवाड़ा के पांच कांग्रेस नेताओं ने भी चुनाव याचिका दायर की है। कुछ अन्य याचिकाएं राकांपा (सपा) और शिवसेना (यूबीटी) उम्मीदवारों द्वारा वकील असीम सरोदे के माध्यम से प्रधान पीठ में दायर की गई हैं। इन राजनीतिक उम्मीदवारों में मनोहर कृष्ण माधवी, प्रशांत सुदाम जगताप, महेश कोठे, नरेश रतन मनेरा और सुनील चंद्रकांत भुसारा शामिल हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ने वाले निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव परिणामों को रद्द करने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने चुनाव में कदाचार का आरोप लगाया है, जिसमें डुप्लिकेट वोटिंग, छुपाए गए आपराधिक मामले, संपत्ति छिपाना, ईवीएम में खराबी, रिश्वतखोरी और चुनाव पारदर्शिता की कमी शामिल है। पुणे में हडपसर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले राकांपा (सपा) के उम्मीदवार जगताप ने राकांपा (अजित पवार गुट) के उम्मीदवार चेतन विट्ठल तुपे की चुनावी जीत को चुनौती दी है। जगताप की याचिका में दावा किया गया है कि तुपे ने जानबूझकर अपने खिलाफ आपराधिक मामलों को छुपाया और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 ए का उल्लंघन करते हुए अपनी आय के विवरण का खुलासा करने में विफल रहे।

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