2025-05-03 20:42:09
जन सुचना पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी पाकुड़ आवेदन प्राप्त होने और प्रथम अपिलीय पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी पाकुड़ को प्रथम अपील वाद दायर करने के पश्चात कोई जानकारी या सुचना अब तक अप्राप्त है इस मामले पर ना तो जनसुचना पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी पाकुड़ ने तय सीमा के तहत सुचना उपलब्ध कराई इस मामले पर आर टी आई एक्टिवस्ट ने अनुमंडल पदाधिकारी सह प्रथम अपिलीय पदाधिकारी पाकुड़ को प्रथम अपील आवेदन डाक के माध्यम से समर्पित किया परन्तु उक्त प्रथम अपील आवेदन का अब तक कोई जवाब आर टी आई एक्टिवस्ट को नहीं प्राप्त हुआ है इन कारणों से आर टी आई एक्टिवस्ट ने कहा है की जब ज़िलें स्तर पर आर टी आई को लेकर अधिकारी सजग नहीं है तो आप राज्य स्तर और झारखंड उच्च न्यायालय की तरफ ही रुख करने को बाध्य होंगे