2025-04-22 19:33:49
नारनौल,।जिलाधीश डॉ विवेक भारती ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिला में शादी समारोह व अन्य उत्सव में जश्न मनाने के लिए किसी भी प्रकार के हथियार से फायर करने पर प्रतिबंध है। जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि जिले के सभी बैंक्वेट हॉल मालिक व प्रबंधक अपने-अपने बैंक्वेट हॉल में शादी समारोह व अन्य उत्सव में जश्न मनाने के लिए किसी भी प्रकार के हथियार से फायर ना करने की चेतावनी चस्पा करना सुनिश्चित करेंगे तथा परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे। बुकिंग करने वाले पक्षों से यह आश्वासन प्राप्त करेंगे कि वे समारोहों के दौरान हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे तथा इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक महेंद्रगढ़ को देंगे। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा कानून के अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।