2023-10-30 13:20:23
भिण्ड। जिला भिण्ड में धारा 144 में आदेश क्रियाशील है। जिसके अंतर्गत 15 से 17 नवम्बर तक भिण्ड जिले में बाहरी व्यक्ति के आने पर प्रतिबंध रहेगा। मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व बाहरी व्यक्ति को जिले से बाहर भी जाना होगा। कलेक्टर भिण्ड ने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती जिलों से लगा होने एवं जिला भिण्ड के पूर्व में हुये चुनावों में हुई हिंसात्मक घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुये जिला के समस्त विधान सभा क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों के आवागमन को रोकने और मतदान दिवस 17 नवम्बर को हिंसात्मक घटनायें की संभावना को देखते हुए ,मतदान निष्पक्ष रूप से कराने के लिये आदेश जारी किया है।