बाल विवाह व घरेलू हिंसा को लेकर स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

कम आयु में विवाह किया जाता है तो यह संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है: सरिता शर्मा
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2025-02-24 18:55:18

नारनौल। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांवी व ढाणी बाठोठा में आज घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 व पोक्सो एक्ट के बारे में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के को नाबालिग माना जाता है। यदि कम आयु में विवाह किया जाता है तो यह संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, उसको बढ़ावा देता है या उसकी सहायता करता है तो 2 साल तक की सजा और 1 लाख रूपए तक का जुर्माना हो सकता है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान उपस्थित स्कूल स्टाफ व बच्चों से आह्वान किया कि बाल विवाह जैसी बुराई को जड़ से खत्म करने में आप भी अपना सहयोग दें। इस मौके महिला थाना प्रबंधक मंजूषा ने महिला एवं बच्चों की सुरक्षा से सम्बंधित 112 एप के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी 112 एप को अपने फोन में डाउनलोड कर लें ताकि जरूरत पड़ने तुरंत सहायता ली जा सके।

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