सभी राशन कार्डधारी अपने राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य की आधार सीडिंग दिनांक 31.03.2025 तक अनिवार्यतः करा लें।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संसूचित किया गया है
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2025-03-21 20:31:42

किशनगंज : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संसूचित किया गया है कि जिले के सभी राशन कार्डधारी अपने राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य की आधार सीडिंग दिनांक 31.03.2025 तक अनिवार्यतः करा लें।इसके लिए प्रत्येक सदस्य किसी भी लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर संधारित ePoS यंत्र के माध्यम से निःशुल्क आधार सीडिंग / eKYC करा सकते है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में Facial eKYC की सुविधा भी आरंभकर दी गयी है, जिसके द्वारा कोई भी लाभुक अपने मोबाईल फोन से किसी भी स्थान से Mera eKYC App तथा Aadhaarface RD App के माध्यम से अपना eKYC करा सकते है। यह दोनों Applications आप अपने स्मार्टफोन में Google Play Store से डाउनलोड कर सकते है। यदि किसी राशन कार्ड में अंकित किसी सदस्य की आधार सीडिंग eKYC दिनांक-31.03.2025 तक नहीं की जाएगी, तो ऐसे सभी सदस्यों के नाम राशन कार्ड से दिनांक 01.04.2025 के प्रभाव से विलोपित करने की कार्रवाई की जाएगी और ऐसे सदस्यों के विरूद्ध खाद्यान्न का लाभ लाभुक परिवार को नहीं दिया जाएगा।अतः किशनगंज जिले के सभी राशन कार्डधारियों से अनुरोध है कि अपने राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य की eKYC / आधार सीडिंग दिनांक 31.03.2025 तक अनिवार्यतः करा लें अन्यथा eKYC / आधार सीडिंग हेतु छुटे हुए सदस्यों का नाम विलोपित करते हुए खाद्यान्न के लाभ से वंचित करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी।

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