समस्त चिलर संचालक एवं डेयरी संचालक लायसेंसधारी दुग्ध कारोबाकर्ताओं से ही दूध क्रय करें कलेक्टर

चिलर संचालक एवं डेयरी संचालक अपनी फर्म परिसर में साइन बोर्ड लगायें
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2023-12-13 15:47:13

कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा प्रशासन भिण्ड के अंतर्गत जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक कलेक्टर कार्यालय भिण्ड के सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री राजकुमार खत्री, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजीव पाठक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं अभिहित अधिकारी डॉ शिवराम सिंह कुशवाह, जिला कृषि अधिकारी, जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी, जनरल मैनेजर डीआईसी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, डॉ. सुधीर कुमार व्यास, जिला चिकित्सालय भिण्ड, श्री हिमांशु शर्मा, श्री शिवराम शर्मा, एडवोकेट, उपभोक्ता संगठन सदस्य भिण्ड, समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी भिण्ड उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र के क्रम में एवं मा. उच्च न्यायालय खण्ड पीठ ग्वालियर के आदेश के पालन में मिलावटी / नकली दूध व दूध से बने पदार्थों के निर्माताओं एवं मिलावटखोरी में लिप्त खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध विशेष सघन अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने निर्देश दिए।

उन्होंने दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की अधिक से अधिक नमूना कार्यवाही कर, मिलावट से मुक्ति अभियान अंतर्गत दूध शुद्धीकरण के लिये विशेष अभियान जारी रखने निर्देश दिए। कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी निरीक्षण के दौरान मिलावटी खाद्य सामग्री जप्त करने के उपरांत उसके निर्माण / परिवहन कर्ताओं की जानकारी / सूचना तत्काल संबंधित जिलों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को दें जिससे संबंधित जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही की जा सके। जिले में जन जागरूकता अभियान निरंतर संचालित करें, स्कूली बच्चों / कॉलेजों में मिलावटी खाद्य सामग्री से संबंधित जागरूकता पैदा करने हेतु गतिविधियाँ आयोजित करें, विद्यालयीन छात्र-छात्राओं हेतु कार्यशाला आयोजित कर, खाद्य पदार्थों में सामान्य अपद्रव्यों की जांच हेतु सामान्य विधियों से अवगत कराया जाये।

उन्होंने कहा कि मोबाईल फूड टेस्टिंग लैब के द्वारा अधिक से अधिक खाद्य पदार्थों की प्रारंभिक जांच कर, मिलावटी पाये जाने पर जप्ती / लीगल नमूने लेने की कार्यवाही की जाए। जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित दुग्ध शीत केन्द्रों एवं अन्य दुग्ध संग्रह स्थलों की मोबाईल फूड टेस्टिंग के द्वारा नियमित जांच करें। कलेक्टर श्री श्रीवास्तव द्वारा जिले में संचालित मिल्क चिलर प्लांटों/डेयरियों की सूची उपलब्ध कराने हेतु खाद्य सुरक्षा विभाग अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा चिलर तथा डेयरी संचालकों को निर्देशित किया कि समस्त चिलर संचालक एवं डेयरी संचालक लायसेंसधारी दुग्ध कारोबाकर्ताओं से ही दूध क्रय करेंगे एवं उसका समुचित रिकॉर्ड संधारित करेंगे, जो मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा बिना लायसेंसधारी / रजिस्ट्रेशनधारी दुग्ध कारोबारकर्ताओं से किसी भी तरह की दूध एवं दुग्ध पदार्थ क्रय विक्रय नहीं करेंगे, दूध की सही जांच उपरांत ही क्रय करेंगे।

यदि जांच दौरान दूध में मिलावट पाई जाती है तो ऐसे दुग्ध कारोबारकर्ता की सूचना खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को देंगे, जिससे उन पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सके। यदि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही के दौरान किसी डेयरी संचालक एवं दूध कारोबारकर्ता के यहां मिलावट का सामान पाया जाता है तो जिस दुग्ध व्यवसायी को वह दूध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय करता है वह भी मिलावट के कारोबार में संलिप्त माना जावेगा। उन्होंने कहा कि चिलर संचालक एवं डेयरी संचालक अपनी फर्म परिसर साइन बोर्ड लगायेंगे, जिसपर फर्म का नाम, संचालक का नाम, मोबाईल नम्बर, खाद्य लायसेंस नम्बर एवं पता आवश्यक रूप से प्रदर्शित करेंगे। बैठक में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों एवं क्रियान्वयन के अंतर्गत की जा रही कार्यवाहियों एवं मा. उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा दिये गये आदेशों के संबंध में समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा 22 अक्टूबर 2023 से 05 दिसम्बर 2023 तक 68 प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही कर दूध के 27, मावा के 23, मिठाई के 25, अन्य दुग्ध पदार्थों के 20 नमूने लिये गये। 12 प्रतिष्ठानों को सील्ड किया गया। मिलावटखारों के विरूद्ध 06 एफ.आई.आर दर्ज कराई गई। 14 प्रतिष्ठानों के लायसेंस / रजिस्ट्रेशन निलंबित किये गये तथा 05 मिलावटखोरों को जिला बदर किया गया।

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