2024-01-03 15:46:40
बांदा। नये सड़क दुर्घटना कानून के विरोध में रोडवेज के अनुबन्धित व जिले के बस यूनियनों द्वारा दिनांक 01 से 30 जनवरी, 2024 तक हड़ताल घोषित किया गया है। हड़ताल के कारण प्रदेश परिवहन व्यवस्था अत्यधिक प्रभावित हो रही है, जिसके कारण बडी संख्या में इकट्ठा हुए यात्रियों को ग्रंतव्य तक जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो गयी है।
उल्लेखनीय है कि उक्त कानून के प्राविधान अभी लागू नहीं हुए हैं। उक्त कानून लागू होने के पश्चात् ही इसका स्वरूप परिभाषित किया जा सकेगा। ऐसे में परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक / सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, बस यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ स्वयं बैठक कर आम जनमानस को हो रही समस्याओं रो अवगत कराते हुए पुनः बसों के सुगम संचालन किये जाने के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
इसी क्रम में एआरटीओ शंकर जी सिंह के द्वारा ट्रक बस ऑपरेटर यूनियन एवं संगठन के पदाधिकारीयों के साथ वार्तालाप की गई और उनको अवगत कराया गया कि अभी उत्तर प्रदेश में उक्त कानून के प्रावधान लागू नहीं है। कृपया अमजनमानस की जन समस्याओं को दृष्टिगत समस्याओं को देखते हुए ताकि किसी भी जनता को आवागमन में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़े अपनी हड़ताल बंद करते हुए अपना संचालन शुरू कर जन मानस का सहयोग करें!