2025-02-15 17:41:07
किशनगंज।उप विकास आयुक्त, किशनगंज से प्राप्त निदेश के आलोक में आज दिनांक 15 फरवरी 2025 को अनुसूचित जाति एवम अनुसूचित जनजाति टोलों में आवास विहीन परिवारों को सर्वेक्षित कर प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण की सूची में शामिल करने के निमित्त प्रखण्ड कार्यालय ठाकुरगंज के सभागार में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ठाकुरगंज की अध्यक्षता में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आहुत किया गया। इस कार्यक्रम में सभी विकास मित्रों एवम पर्यवेक्षकों (ग्रामीण आवास सहायक/पी आर एस) ने भाग लिया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने प्रशिक्षण के क्रम में उपस्थित कर्मियों को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित अपात्रता के मापदण्ड की जानकारी देते हुए बताया कि कुल 11 मापदंड हैं। इन 11 मे से किसी एक भी मापदंड में होने से लाभार्थी अपात्र कोटि में गिने जाएंगे। बी डी ओ ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी कि वैसे परिवार अपात्र माने जाएंगे जिनके परिवार के पास पक्का आवास है; मोटरयुक्त तिपहिया/चौपहिया वाहन; मशीनी तिपहिया/चौपहिया कृषि उपकरण; 50,000 (पचास हज़ार) रुपिया अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड; वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो; सरकार के पास पंजीकृत ग़ैर-कृषि उद्यम वाले परिवार; वे परिवार जिनका कोई सदस्य 15000 (पंद्रह हजार) रुपये से अधिक प्रतिमाह कमा रहे हो; आयकर देने वाले परिवार; व्यवसाय कर देने वाले परिवार; वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो; 5 एकड़ या इससे अधिक एवम इससे अधिक असिंचित भूमि। सभी सर्वेयर एवम विकास मित्रों को विभागीय आदेश को पढ़कर सुनाते हुए अभियान चलाते हुए दिनांक 20 फरवरी 2025 तक सभी पंचायतों के अनुसूचित जाति/जनजाति टोलों में आवास विहीन पात्र परिवारों का सर्वेक्षण करने हेतु निदेशित किया गया है। बी डी ओ ने बताया कि कार्य के प्रति उदासीन सर्वेयर तथा विकास मित्र के विरुद्ध अनुशासनिक करवाई की जाएगी। इनके द्वारा बल देकर कहा गया कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी पात्र आवास विहीन परिवारों का सर्वेक्षण छुटे नहीं। इस प्रशिक्षण में प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी एवम ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, ठाकुरगंज ने भी भाग लिया।