2023-09-06 13:59:29
बिलासपुर। बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने महिला समेत दो लोगों को 10-10 साल की कैद और 13-13 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
दुष्कर्म का मामला बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ले का है। पांच जून 2020 को एक व्यक्ति ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया कि उसकी बेटी मोहल्ले के ही एक घर गई थी, जहां पर आरोपी ने महिला के साथ मिलकर उसकी नाबालिग बेटी को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। घटना की रिपोर्ट सिविल लाइंस क्षेत्र के अजीतपुर निवासी मोहित सक्सेना और बब्ली पाठक के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एडीजीसी कमल कुमार गुप्ता ने वादी मुकदमा समेत कई गवाहों के बयान दर्ज कराए साथ ही आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपियों को झूठा फंसाने की दलील दी। एडीजीसी ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एडीजे सात रमेश कुशवाहा ने दोषी मोहित सक्सेना और बब्ली पाठक को 10-10 साल की कैद व 13- 13 हजार रुपये जुर्माना अदा करने। की सजा सुनाई है।
न्यायालय के आदेश पर तीन के खिलाफ रिपोर्ट
रामपुर । न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करने सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने आरोप लगाया कि 16 जुलाई को वह खेत में धान की रोपाई करने जा रही थी। आरोप है कि रास्ते में गांव निवासी बलवीर उसका बेटा अरुण व भाई महेंद्र उसके साथ अभद्रता करने लगे। साथ ही महेंद्र ने उसे बुरी नियत से दबोच लिया और बलवीर उसके साथ छेड़खानी करने लगा। साथ ही तीनों ने उसके साथ मारपीट भी की। अन्य ग्रामीणों के आने तीनों जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए थे। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।